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मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड: मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा, खौफनाक वारदात ने देश को झकझोरा

By Aarti Mishra · Published 14 Oct 2026, 16:40 · Updated 14 Oct 2026, 17:02

सौरभ राजपूत हत्याकांड: क्या हुआ था 3 मार्च 2025 को?

मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र से जुड़ा यह मामला मार्च 2025 में सामने आया था। मृतक सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी से जुड़े थे। उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला के साथ उनका नाम इस मामले में सामने आया। पुलिस जांच के अनुसार, सौरभ की हत्या के बाद उनके शव को टुकड़ों में काटकर एक नीले प्लास्टिक ड्रम में छिपाया गया और उसे सीमेंट से बंद कर दिया गया था।

इस घटना की जानकारी सामने आने के बाद लोगों के बीच आक्रोश फैल गया। एक पति की हत्या और फिर शव को छिपाने के लिए अपनाए गए कथित तरीके ने मामले को बेहद गंभीर बना दिया। शुरुआती जांच से लेकर गिरफ्तारी और अदालत की सुनवाई तक, हर घटनाक्रम पर लोगों की नजर बनी रही।

13 महीने तक चली सुनवाई, 22 गवाहों के बयान

सौरभ राजपूत हत्याकांड में न्यायिक प्रक्रिया आसान नहीं रही। अदालत में अभियोजन पक्ष ने मामले से जुड़े साक्ष्य पेश किए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मुकदमे की सुनवाई के दौरान 22 अभियोजन गवाहों के बयान दर्ज किए गए और लगभग 126 सुनवाइयों के बाद 30 सितंबर 2026 को अदालत ने मुस्कान और साहिल को हत्या का दोषी ठहराया।

इसके बाद अदालत ने सजा तय करने के लिए 14 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की। अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। पीड़ित परिवार भी लगातार कड़ी सजा की मांग कर रहा था।

14 अक्टूबर को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा

14 अक्टूबर 2026 को सामने आई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, मेरठ की अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मौत की सजा सुनाई। इस फैसले के साथ ही देशभर में चर्चा में रहे नीला ड्रम हत्याकांड में सजा को लेकर चल रहा इंतजार खत्म हुआ।

सौरभ के परिवार की ओर से पहले ही कहा गया था कि उन्हें आरोपियों के लिए फांसी से कम सजा मंजूर नहीं है। परिवार के लिए यह मामला केवल कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि अपने प्रियजन को खोने का गहरा दुख भी रहा है।

हालांकि, मृत्युदंड सुनाए जाने और सजा के अंतिम रूप से लागू होने के बीच कानूनी अंतर होता है। आगे की अपील और कानून के तहत उपलब्ध प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण रहेंगी। इसलिए अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को ही तत्काल फांसी दिए जाने के समान नहीं समझना चाहिए।

मुस्कान की बेटी को लिखी चिट्ठी की भी चर्चा

सजा सुनाए जाने से पहले मुस्कान की ओर से अपनी बड़ी बेटी से मिलने की इच्छा जताए जाने की खबरें भी सामने आई थीं। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया कि उसने बेटी को पत्र लिखने के लिए जेल प्रशासन से सामग्री मांगी थी। इस घटनाक्रम ने मामले के एक अलग और संवेदनशील पहलू की ओर ध्यान खींचा—एक गंभीर आपराधिक मामले का असर बच्चों और परिवार के भविष्य पर भी पड़ता है।

यह पहलू याद दिलाता है कि किसी भी अपराध का असर केवल पीड़ित और आरोपी तक सीमित नहीं रहता। परिवारों, बच्चों और करीबी लोगों को भी उसके दूरगामी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

क्या मृत्युदंड के बाद भी आगे बढ़ सकता है मामला?

भारतीय कानून में मृत्युदंड सबसे गंभीर दंड है। लेकिन अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भी कानूनी प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण शेष हो सकते हैं। संबंधित कानून और न्यायिक आदेशों के अनुसार उच्च न्यायालय में पुष्टि, अपील और अन्य उपलब्ध कानूनी उपायों की प्रक्रिया लागू हो सकती है।

इसका अर्थ है कि सजा का ऐलान न्यायिक प्रक्रिया का अहम पड़ाव है, लेकिन इसे सजा के तत्काल क्रियान्वयन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मामले की आगे की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक न्यायिक आदेशों और विश्वसनीय समाचार रिपोर्टों पर नजर रखना जरूरी है।

एक अपराध, कई परिवारों पर गहरा असर

मेरठ का नीला ड्रम हत्याकांड लंबे समय तक अपनी भयावहता के कारण याद किया जाएगा। सौरभ राजपूत की हत्या, शव को छिपाने का मामला, लंबी सुनवाई और 14 अक्टूबर को मुस्कान-साहिल को मृत्युदंड सुनाए जाने की खबर ने इसे देश के चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल कर दिया है।

यह घटना समाज को याद दिलाती है कि रिश्तों में विश्वास टूटने और हिंसा का रास्ता अपनाए जाने पर परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। साथ ही, यह भी जरूरी है कि ऐसे मामलों में न्याय की मांग तथ्यों, निष्पक्ष जांच और कानून के सम्मान के साथ की जाए।

सौरभ के परिवार के लिए अदालत का फैसला न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी। इस पूरे मामले से जुड़ी सबसे बड़ी सीख यही है कि अपराध कितना भी सनसनीखेज क्यों न हो, अंतिम निष्कर्ष तथ्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए।