दीवाली पर ड्राई डे का नियम: कितने दिन शराब की दुकानों पर रहेगी पाबंदी? दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र के नियम जानें

दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। इस बीच शराब खरीदने और बार-रेस्टोरेंट में शराब का सेवन करने वालों के लिए भी जरूरी खबर सामने आई है। 8 नवंबर 2026 को दीपावली के अवसर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में शराब की दुकानों को बंद रखने का फैसला किया गया है। इस दिन ड्राई डे लागू रहेगा, जिसके तहत शराब की बिक्री पर प्रतिबंध होगा।
ड्राई डे के दौरान केवल शराब की दुकानें ही नहीं, बल्कि कई राज्यों में बार, पब और रेस्टोरेंट में भी शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, कुछ राज्यों में विशेष लाइसेंस वाले होटलों को सीमित छूट दी गई है। ऐसे में सवाल है कि आखिर 8 नवंबर को कितने समय तक शराब की बिक्री बंद रहेगी और क्या दीपावली के अलावा गोवर्धन पूजा और भाई दूज पर भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी?
आइए जानते हैं दीपावली 2026 के ड्राई डे से जुड़े जरूरी नियम।
8 नवंबर को पूरे दिन लागू रहेगा ड्राई डे
साल 2026 में दीपावली 8 नवंबर, रविवार को मनाई जाएगी। इस अवसर पर कई राज्यों के आबकारी विभागों ने शराब की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 8 नवंबर को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। महाराष्ट्र में भी दीपावली के दिन शराब की दुकानों और बार को बंद रखने की जानकारी सामने आई है।
ड्राई डे का मतलब ऐसा दिन है, जब प्रशासन के आदेश के अनुसार शराब की बिक्री और निर्धारित लाइसेंस के तहत उसकी सर्विस पर प्रतिबंध रहता है। इस दिन सरकारी और निजी शराब की दुकानों के साथ बीयर तथा वाइन बेचने वाले लाइसेंस प्राप्त आउटलेट भी बंद रह सकते हैं।
यह प्रतिबंध संबंधित राज्य के आबकारी नियमों और जारी किए गए आदेशों के अनुसार लागू होता है। इसलिए सभी राज्यों में इसके नियम बिल्कुल एक जैसे नहीं होते।
दिल्ली में शराब की दुकानें और बार रहेंगे बंद
दिल्ली आबकारी विभाग ने 8 नवंबर 2026 को दीपावली के अवसर पर ड्राई डे घोषित किया है। इसके अलावा नवंबर और दिसंबर में भी कुछ महत्वपूर्ण अवसरों पर शराब की बिक्री बंद रहेगी।
दिल्ली में नवंबर-दिसंबर 2026 के लिए घोषित प्रमुख ड्राई डे की तारीखें इस प्रकार हैं:
- 8 नवंबर 2026 – दीपावली
- 24 नवंबर 2026 – गुरु नानक जयंती
- 25 दिसंबर 2026 – क्रिसमस
इन तारीखों पर संबंधित लाइसेंस प्राप्त शराब बिक्री केंद्रों को बंद रखना होगा। सामान्य बार और रेस्टोरेंट में भी शराब परोसने पर रोक लागू होगी।
हालांकि, दिल्ली में विशेष L-15 और L-15F लाइसेंस प्राप्त होटलों को अपने यहां ठहरे हुए मेहमानों के कमरों में निर्धारित शर्तों के तहत शराब की सर्विस करने की छूट मिल सकती है। यह छूट आम ग्राहकों के लिए होटल के बार या सार्वजनिक क्षेत्र में शराब परोसने की अनुमति नहीं है।
उत्तर प्रदेश में भी बंद रहेंगी शराब की दुकानें
उत्तर प्रदेश में भी दीपावली के दिन शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, मेरठ और अन्य जिलों में आबकारी विभाग के निर्देशों के अनुसार शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
यूपी में नवंबर और दिसंबर के लिए प्रमुख ड्राई डे की तारीखें इस प्रकार बताई गई हैं:
| तारीख | अवसर |
|---|---|
| 8 नवंबर 2026 | दीपावली |
| 24 नवंबर 2026 | गुरु नानक जयंती |
| 25 दिसंबर 2026 | क्रिसमस |
ड्राई डे के दौरान खुदरा शराब की दुकानों को बंद रखना होगा। विशेष लाइसेंस वाले कुछ होटलों को ठहरने वाले मेहमानों के लिए सीमित सर्विस की अनुमति मिल सकती है। हालांकि, सामान्य ग्राहकों के लिए शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। NDTV India+1
महाराष्ट्र में भी शराब की बिक्री पर रोक
महाराष्ट्र में भी 8 नवंबर को दीपावली के अवसर पर ड्राई डे रहेगा। इस दौरान शराब की दुकानें, वाइन शॉप और बार बंद रखने की जानकारी दी गई है।
मुंबई, पुणे, नागपुर और राज्य के अन्य शहरों में शराब की बिक्री पर संबंधित आबकारी नियम लागू होंगे। महाराष्ट्र में विशेष लाइसेंस प्राप्त चार और पांच सितारा होटलों को अपने यहां ठहरे हुए मेहमानों के कमरों में रूम सर्विस के माध्यम से शराब उपलब्ध कराने की सीमित छूट मिल सकती है।
हालांकि, होटल के सार्वजनिक बार और सामान्य ग्राहकों के लिए शराब परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। NDTV Profit
हरियाणा और मध्य प्रदेश में क्या रहेगा नियम?
दीपावली के अवसर पर हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी शराब की दुकानों को बंद रखने की जानकारी सामने आई है। इन राज्यों में 8 नवंबर को ड्राई डे लागू होने के कारण शराब की खुदरा बिक्री प्रभावित रहेगी।
हालांकि, दोनों राज्यों में लाइसेंस की अलग-अलग श्रेणियों और स्थानीय आबकारी आदेशों के आधार पर बार, होटल और अन्य प्रतिष्ठानों के नियम अलग हो सकते हैं।
इसलिए संबंधित जिले के आबकारी विभाग की सूचना को अंतिम मानना जरूरी है। केवल दूसरे राज्य के नियमों के आधार पर अपने शहर में शराब की उपलब्धता का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। NDTV Profit
क्या धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाई दूज पर भी बंद रहेंगी दुकानें?
दीपावली के आसपास लगातार कई त्योहार आते हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या धनतेरस से लेकर भाई दूज तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी?
फिलहाल उपलब्ध ड्राई डे कैलेंडर के अनुसार, 8 नवंबर को दीपावली के दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाई दूज को इन राज्यों की घोषित सूची में सामान्य ड्राई डे के रूप में शामिल नहीं किया गया है।
इसका मतलब है कि इन दिनों संबंधित राज्यों में शराब की दुकानें अपने निर्धारित समय के अनुसार खुल सकती हैं। हालांकि, किसी स्थानीय प्रशासन या जिला आबकारी विभाग की ओर से अलग आदेश जारी होने पर स्थिति बदल सकती है। NDTV Profit
ड्राई डे क्या होता है और क्यों लगाया जाता है प्रतिबंध?
ड्राई डे उस दिन को कहा जाता है, जब सरकार या आबकारी विभाग के आदेश के तहत शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पर्वों, धार्मिक त्योहारों, महापुरुषों की जयंती और चुनाव जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर ड्राई डे घोषित किया जाता है।
इसका उद्देश्य धार्मिक और राष्ट्रीय अवसरों की गरिमा बनाए रखना, सार्वजनिक व्यवस्था को नियंत्रित करना और त्योहारों के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना होता है।
ड्राई डे के दौरान संबंधित लाइसेंस धारकों को शराब की बिक्री या सर्विस से जुड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना, लाइसेंस निलंबन या रद्द होने जैसी कार्रवाई हो सकती है। NDTV Profit+1
ड्राई डे के दिन क्या घर पर शराब रखना गैरकानूनी है?
ड्राई डे के दौरान शराब की दुकानें बंद होने का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति के घर में रखी शराब भी प्रतिबंधित हो जाती है। दिल्ली आबकारी विभाग की जानकारी के अनुसार, घर पर अधिकृत मात्रा में रखी शराब का सेवन किया जा सकता है, बशर्ते वह कानूनी रूप से खरीदी गई हो और निर्धारित सीमा का पालन किया गया हो।
हालांकि, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, अवैध रूप से शराब बेचना या नियमों के विरुद्ध शराब की सप्लाई करना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है।
इसलिए ड्राई डे के नियमों को समझना और उनका पालन करना जरूरी है। excise.delhi.gov.in+1
नियमों का उल्लंघन करने पर हो सकती है कार्रवाई
आबकारी विभाग ड्राई डे के दौरान शराब की दुकानों और लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों पर निगरानी रखता है। यदि कोई दुकानदार प्रतिबंध के बावजूद शराब बेचता है या कोई बार नियमों के विरुद्ध शराब परोसता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
इसमें आर्थिक जुर्माना, लाइसेंस निलंबित करना या लाइसेंस रद्द करना शामिल हो सकता है। कार्रवाई संबंधित राज्य के आबकारी कानून और उल्लंघन की प्रकृति के अनुसार तय होती है।
प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि त्योहार के दौरान सभी शराब विक्रेता निर्धारित नियमों का पालन करें और सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे।
आम लोगों के लिए जरूरी बातें
दीपावली के दौरान शराब खरीदने या किसी होटल-रेस्टोरेंट में जाने की योजना बना रहे लोगों को कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए:
- 8 नवंबर 2026 को दीपावली के अवसर पर संबंधित राज्यों में शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
- दिल्ली, यूपी और एनसीआर में सामान्य बार और रेस्टोरेंट में शराब परोसने पर रोक रहेगी।
- विशेष लाइसेंस वाले कुछ होटलों को कमरे में ठहरे मेहमानों के लिए सीमित छूट मिल सकती है।
- धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाई दूज को सामान्य ड्राई डे घोषित नहीं किया गया है।
- स्थानीय आबकारी विभाग के आदेशों के अनुसार नियमों में अंतर हो सकता है।
दीपावली 2026 पर 8 नवंबर को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में ड्राई डे रहेगा। इस दिन शराब की दुकानों पर बिक्री बंद रहेगी। सामान्य बार और रेस्टोरेंट में भी शराब परोसने पर प्रतिबंध लागू होगा, जबकि कुछ विशेष लाइसेंस प्राप्त होटलों को सीमित छूट मिल सकती है।
हालांकि, दीपावली के आसपास आने वाले धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाई दूज पर सामान्य रूप से शराब की दुकानें खुली रह सकती हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इसके अलावा 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती और 25 दिसंबर को क्रिसमस पर भी ड्राई डे निर्धारित है।
लोगों को सलाह दी जाती है कि शराब की खरीदारी या किसी कार्यक्रम की योजना बनाने से पहले अपने राज्य के आबकारी विभाग की ताजा सूचना जरूर देख लें।